Income Tax : ₹2 लाख से अधिक नकद लेनदेन पर 100% जुर्माना, जानें आयकर के नए नियम

भारत में नकद लेनदेन की परंपरा पुरानी है, लेकिन डिजिटल युग में सरकार ने नकद लेनदेन पर सख्ती बढ़ा दी है। यदि आप ₹2 लाख से अधिक नकद लेनदेन करते हैं, तो आपको 100% जुर्माना भरना पड़ सकता है। आइए, इस नियम को विस्तार से समझते हैं।

धारा 269ST: नकद लेनदेन की सीमा

आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत, कोई भी व्यक्ति एक दिन में किसी एक व्यक्ति से ₹2 लाख या उससे अधिक नकद स्वीकार नहीं कर सकता। यह प्रतिबंध निम्नलिखित स्थितियों में लागू होता है:

  • एक दिन में: एक व्यक्ति से एक दिन में कुल ₹2 लाख से अधिक नकद लेना प्रतिबंधित है।
  • एक लेनदेन में: किसी एक लेनदेन में ₹2 लाख से अधिक नकद स्वीकार नहीं किया जा सकता।
  • एक अवसर पर: एक ही अवसर से संबंधित कई लेनदेन में कुल ₹2 लाख से अधिक नकद लेना मना है।

नियम उल्लंघन पर जुर्माना

यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे प्राप्त नकद राशि के बराबर जुर्माना देना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपने ₹3 लाख नकद स्वीकार किए हैं, तो ₹3 लाख का जुर्माना लगेगा।

वास्तविक उदाहरण

एक प्रॉपर्टी विक्रेता को छह महीने तक हर महीने ₹5 लाख नकद मिले। प्रत्येक भुगतान ₹2 लाख से कम था, लेकिन कुल ₹30 लाख हुआ। आयकर विभाग ने इस पर ₹30 लाख का जुर्माना लगाया। यह दर्शाता है कि किश्तों में नकद लेने पर भी नियम लागू होता है।

कैसे बचें जुर्माने से?

  • नकद लेनदेन से बचें: बड़े भुगतानों के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें, जैसे बैंक ट्रांसफर, UPI, या चेक।
  • नियमों की जानकारी रखें: आयकर नियमों के प्रति जागरूक रहें और उनका पालन करें।
  • वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें: संदेह होने पर विशेषज्ञ से सलाह लें।

बड़े नकद लेनदेन से बचना न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी समर्थन देता है। इसलिए, नकद लेनदेन करते समय सावधानी बरतें और आयकर नियमों का पालन करें।

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